Highlights – Madhyapradesh Scholarship 2022-23
Board | MPBSE (Madhyapradesh Board Of Secondary Education) |
State | Madhyapradesh |
Department | Education Department |
Scheme | Scholarships |
Beneficiary | Students from Madhya Pradesh |
Level of Education | Class 5th to College Level |
Session | 2022-23 |
Official Website | scholarshipportal.mp.nic.in |
एमपी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ कौन ले सकता है?
मध्यप्रदेश में अध्यायनरत सभी छात्र चाहे वह स्कूल में पढ़ रहें हों अथवा महाविद्यालय स्तर पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वे सभी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं. एमपी में छात्रवृत्ति कक्षा 5 वीं से मिलना प्रारंभ हो जाती है जो की पढ़ाई के साथ साथ उच्च स्तर तक भी दी जाती है. सरकार द्वारा कुछ आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाज से आने वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना, बाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के साथ ही एसटी, एससी तथा ओबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी विशेष योजनाएं भी चलाई जाती हैं |
इस आर्टिकल मे हम आपको विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी से साथ ही यह भी बताएंगे आपको इनका लाभ कैसे मिलेगा तथा आपके लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना सबसे बेहतर होगी |
मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं (Mp Government Scholarship Schemes For Students)
- अनु. जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 6,9 एवं 11 )
- इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृति (कक्षा ११ एवं १२)
- एमपी बोर्ड लैपटॉप वितरण योजना (छात्र प्रोत्साहन योजना)
- छात्र-छात्राओ को नि:शुल्क गणवेश
- छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क सायकिल वितरण (कक्षा 6 वी)
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। कक्षा १२वीं उत्तीर्ण (केवल शास विद्या.क लिये)
- निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1 से 12)
- नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप योजना
- पित्र हीन छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1 से 12)
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक मेरिट स्कॉलरशिप योजना
- साइकिल वितरण योजना (कक्षा 9)
- गांव की बेटी योजना
- प्रतिभा किरण योजना
- विक्रमादित्य योजना
एमपी के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सरकार एमपी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से लाभ पहुचाती है इसके साथ ही मिडिल कक्षाओं के विद्यार्थिओं को गणवेश हेतु तथा सायकल वितरण हेतु राशि भी उपलब्ध कराई जाती है.
अनु. जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 6,9 एवं 11 )
अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 6 वीं,9 वीं एवं 11 वीं की छात्राओं को क्रमशः रु 500, रु 1000, रु 3000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है | इसका लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तथा स्कूल के माध्यम से इसका लाभ ले सकते है |
इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृति (कक्षा ११ एवं १२)
इकलौती बेटी शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से कक्षा 11 एवं 12 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त और एमपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ाने वाले समस्त अशासकीय अथवा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति वर्ष ₹5000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. इसके लिए छात्रा का अपने माता-पिता की इकलौती संतान होना आवश्यक है इसके साथ ही छात्राओं का क्षेत्र की बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं |
एमपी बोर्ड लैपटॉप वितरण योजना (छात्र प्रोत्साहन योजना)
मध्य प्रदेश मुक्त लैपटॉप वितरण योजना के माध्यम से एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25000 प्रदान किए जाते हैं | एमपी बोर्ड फ्री लैपटॉप योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 85 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है | माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी की कक्षा बारहवीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कार्यक्रम आयोजित करके लैपटॉप योजना की राशि अथवा चेक अथवा लैपटॉप विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे |
मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक अध्ययनरत समस्त बालक बालिकाओं मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड से पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं में दर्ज बालिकाओं के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए ₹400 की राशि 2 जोड़ी यूनिफॉर्म गणवेश हेतु उपलब्ध कराई जाती है. यह राशि छात्र-छात्राओं की माता-पिता के खाते में भेजी जाती है इसके लिए जीरो बैलेंस पर पालक के खाते खुलवाए जाते हैं | प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है |
छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क सायकिल वितरण (कक्षा 6 वी)
कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जिनके ग्राम में माध्यमिक शाला नहीं है तथा भी अन्य ग्राम की माध्यमिक शाला में अध्ययन करने जाते हैं उन्हें निशुल्क साइकिल वितरण की जाती है सनी खरीदने के लिए छात्र छात्राओं को राशि प्रदान की जाती है इस राशि के द्वारा विद्यार्थी के पालक शिक्षक संघ के माध्यम से साइकिल खरीदते हैं मध्य प्रदेश साइकिल वितरण योजना का लाभ सभी जाति के बालक बालिकाओं को मिलता है इसके लिए योग्यता माध्यमिक शाला में विद्यार्थी का नाम दर्ज होना आवश्यक है |
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना।कक्षा १२वीं उत्तीर्ण (केवल शास विद्या.क लिये)
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले प्रत्येक संकाय की सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष पांच ₹5000 की एकमुश्त राशि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है |
निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1 से 12)
निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है तथा न्यूनतम विकलांगता 40 फ़ीसदी होनी चाहिए निशक्तजन छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को ₹500 का तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को प्रत्येक वर्ष ₹1000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है |
नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप योजना
नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत कक्षा नौवीं के छात्रों को कक्षा आठवीं में सबसे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने पर तथा कक्षा 11वीं के छात्रों को कक्षा दसवीं में 50% से अधिक अंक लाने पर दिया जाता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों की अभिभावकों की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए. विभिन्न स्कूलों से प्राप्त प्रस्ताव के बाद आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को राशि के माध्यम से सहायता प्राप्त करवाते हैं |
पित्र हीन छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1 से 12)
पित्र छात्राओं को जोगी शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं कक्षा 1 से 12 तक इस योजना का लाभ दिया जाता है कक्षा एक से पांचवीं तक ₹350 कक्षा छह से आठवीं तक ₹400 तथा कक्षा 9 से 12वीं तक ₹450 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा को पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथ ही किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी |
स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक मेरिट स्कॉलरशिप योजना
स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो कक्षा दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके कक्षा ग्यारहवीं में तथा कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत हैं. स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बालक को ₹400 तथा बालिका को ₹450 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती हैं.
साइकिल वितरण योजना (कक्षा 9)
कक्षा 9वी साइकिल वितरण योजना का लाभ छात्र-छात्राओं को दिया जाता है जो स्वयं के गांव में हाई स्कूल की सुविधा ना होने पर अपने गांव से किसी अन्य गांव में अध्ययन हेतु कक्षा 9 में प्रवेश लेते हैं इस योजना के अंतर्गत बालक बालिकाओं के अभिभावकों के द्वारा साइकिल खरीदने हेतु उनके नाम से ₹2400 की राशि का चेक प्रदान किया जाता है |
गांव की बेटी योजना
मध्य प्रदेश गांव की बेटी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता हेतु प्रतिवर्ष 12वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक गांव की छात्राओं को उपलब्ध करवाई जाती है. गांव की बेटी योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को 12वीं की परीक्षा में 60% है उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत छात्रा को ही इस योजना का लाभ मिलेगा इस योजना के द्वारा छात्रा को 5000 तक की सहायता प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है |
प्रतिभा किरण योजना
प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी परिवार की छात्रा को एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं में 60% से अधिक अंक से पास होने पर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा | मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा साथ ही वे शहरी क्षेत्र में निवासरत हो इस योजना के अंतर्गत छात्रा को ₹5000 तक की सहायता प्राप्त करवाई जाती है |
विक्रमादित्य योजना
विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीबों में भेदभाव को समाप्त करते हुए सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण की दिशा में सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग गठित कर आयोग की अनुशंसा पर विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करना है। योजना में निर्धन वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिन्होंने 12 वीं बोर्ड परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हो अभिभावकों की वार्षिक आय 120000(उच्च शिक्षा हेतु) या 54000(स्नातक हेतु ) हो | विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को वार्षिक आय 54 हजार तक के परिवार में शिक्षण शुल्क में अधिकतम ₹500 की छूट प्रदान की जाती है 12वीं कक्षा की प्रथम श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 60% अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को इस योजना का लाभ होता है |